भारतीय संविधान – Constitution of India in Hindi

भारतीय संविधान (Constitution of India in Hindi) दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है इसमे 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 449 अनुच्छेद शामिल हैं और इसे कुल 101 बार संशोधित किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून है और यह मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है।

संविधान क्या है?

संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए नियमों का एक समूह होता है। यह सरकार की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करने वाले मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। यह शोषण को रोकने के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करता है और लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। शब्द संविधान किसी भी समग्र कानून पर लागू किया जा सकता है जो सरकार के कामकाज को परिभाषित करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहां इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। 

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भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद (Articles of Constitution of India in Hindi)


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