अनुच्छेद-12 | भारत का संविधान

अनुच्छेद-12 (Article-12 in Hindi) – मौलिक अधिकार परिभाषा

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ‘राज्य’ के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

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अनुच्छेद-12 में मूल अधिकार का परिभाषा का वर्णन है।

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35) है., यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है अतः नैसर्गिक है।

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