अनुच्छेद- 161 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 161 (Article 161 in Hindi) – क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी 

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अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिली क्षमादान आदि शक्तियों का उल्लेख है:

  • इस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल मृत्यु दण्ड को छोड़कर शेष दण्ड को माफ़ कर सकता है।

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