अनुच्छेद-36 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 36 (Article 36 in Hindi) –  राज्य निति-निर्देशक तत्वपरिभाषा

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ‘राज्य’ का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

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अनुच्छेद 36, के अन्तर्गत राज्य के परिभाषा का वर्णन है। राज्य का मतलब सविंधान के अंतर्गत स्वतंत्र निकाय से न की देश की राज्यों से।

इसे आयरलैंड से लिया गया है।
यह शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।
यह कल्याणकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र के लिए है।

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