अनुच्छेद- 157 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 157 (Article 157 in Hindi) – राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यताएं-

कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

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संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गईं है जो निम्नलिखित हैं:

  • वह भारतीय नागरिक हो।
  • उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
  • वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का।
  • वह किसी लाभ के पद पर न हो।

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