अनुच्छेद- 89 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 89 (Article 89 in Hindi) – राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।

(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

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अनुच्छेद 89 (Article 89 in Hindi) के अंतर्गत, भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। राज्य सभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

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