अनुच्छेद-52 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 52 (Article 52 in Hindi) – भारत का राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

भारतीय राष्ट्रपति न केवल संविधान का संरक्षक है, अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी। ये भारत के प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के भी प्रतीक हैं।

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अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, राष्टपति के पद का प्रावधान है।

राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से से लिया गया है।, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर एडविन लुटियन तथा वेकर्ड ने बनाया।

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