अनुच्छेद- 177 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 177 (Article 177 in Hindi) – सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 177 : मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। हालाँकि उसे विधानमंडल के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। उसे अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों के प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार (privileges) एवं उन्मुक्तियाँ (immunities) भी प्राप्त होते हैं

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