अनुच्छेद- 129 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 129 (Article 129 in Hindi) – उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

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अनुच्छेद-129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा

अभिलेख न्यायालय

अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं–

  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज़ किये जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
  • ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किये जाते हैं
  • इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है।

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