अनुच्छेद- 97 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 97 (Article 97 in Hindi) – सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा।

………………….

अनुच्छेद 97 (Article 97 in Hindi) , सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से सम्बंधित है।

Leave a Reply