अनुच्छेद-2 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 2 (Article 2) : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

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सिक्किम को संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा भारत में समिल्लित में समिल्लित किया गया।

सिक्किम को भारत संघ में 16 May, 1975 शामिल किया गया।

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