अनुच्छेद-5 (Article-5 in Hindi) – संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—
- (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
- (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
- (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,
भारत का नागरिक होगा।