अनुच्छेद-5 | भारत का संविधान

अनुच्छेद-5 (Article-5 in Hindi) – संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

  • (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
  • (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
  • (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

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