अनुच्छेद-41 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 41 (Article 41 in Hindi) – कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

राज्य अपनी आर्थिक सामनर्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

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अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, राज्य को अपनी आर्थिक सामनर्य और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी जरुरतमंद लोगो को कुछ दशाओं में सहकारी सहायता देने का प्रावधान है।

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