अनुच्छेद-44 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 44 (Article 44 in Hindi) – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

Leave a Reply