अनुच्छेद- 137 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 137 (Article 137 in Hindi) – निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन

संसद‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

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अनुच्छेद 137, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है।

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