अनुच्छेद 37 (Article 37 in Hindi) – इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
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अनुच्छेद 37, के अन्तर्गत भाग-IV के अंतर्गत सभी अधिकार शासन वयवस्था के लिए अनिवार्य है तथा यह न्यायलय द्वारा वाद योग्य नहीं है अर्थात राज्य अपने अनुसार विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है।