अनुच्छेद- 182 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 182 (Article 182 in Hindi) – विधान परिषद का सभापति और उपसभापति

विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति चुनेगी।

अनुच्छेद 182 : परिषद का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 182 के अनुसार, विधान परिषद सभापति और उपसभापति चुनेगी।

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