अनुच्छेद-63 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 63 (Article 63 in Hindi) – भारत का उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

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अनुच्छेद 63 के अनुसार, उपराष्टपति का पद से लिया गया है। यह राष्टपति के अनुपस्तिथि में देश का कार्यवाहक राष्टपति होता है।

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