अनुच्छेद-43 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 43 (Article 43 in Hindi) – कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

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अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, राज्य द्वारा कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रावधान है।

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