अनुच्छेद- 102 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 102 (Article 102 in Hindi) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ

(1) कोई व्यक्ति संसद‌ के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा —

  • (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद‌ ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;
  • (ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
  • (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
  • (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;
  • (ङ) यदि वह संसद‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति संसद‌ के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए; कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

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अनुच्छेद 102 (Article 102 in Hindi) के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद‌ के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।

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