अनुच्छेद- 139 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 139 (Article 139 in Hindi) – कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना

संसद‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।

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अनुच्छेद 139 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के खंड के विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

जिनके अंतर्गत

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण,
  • परमादेश,
  • प्रतिषेध,
  • अधिकार-पृच्छा और
  • उत्प्रेषण रिट

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