अनुच्छेद- 244 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 244 (Article 244 in Hindi) अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

(1) पाँचवीं अनुसूची के उपबंध 1[असम, 2[3[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्यों] से भिन्न 4*** किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

(2) छठी अनुसूची के उपबंध 1[असम, 2[5[मेघालय, त्रिपुरा] और मिजोरम राज्यों] के] जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।

अनुच्छेद 244अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

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