अनुच्छेद- 243 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 243 (Article 243 in Hindi) परिभाषाएं

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है,

(ख) “ग्राम सभा ” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है,

(ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे,

(घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत हैं

(ङ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है,

(च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं,

(छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ।

अनुच्छेद 243 (Article 243 in Hindi) परिभाषाएं

मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है ।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था, दूसरे शब्दों में जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, की शुरुआत हुए 25 वर्षों से अधिक समय हो चुका है किन्तु अब भी इस व्यवस्था की सफलता पर प्रश्न उठते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर (Top to Bottom) की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर (Bottom to Top) की ओर हो।

अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत विभिन्न अनुच्छेद, जिसका विवरण निम्न दिया हुआ को व्यख्या सहित पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

अनुच्छेदविषयवस्तु
243 परिभाषाएँ
243कग्राम सभा
243खपंचायतों का गठन
243गपंचायतों की संरचना
243घस्थानों का आरक्षण
243घपंचायतों की अवधि आदि
243चसदस्यता के लिये निरर्हताएँ
243छपंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243जपंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
243झवित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन
243ञपंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
243टपंचायतों के लिये निर्वाचन
243ठसंघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना
243डइस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना
243ढविद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना
243णनिर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न
243 तपरिभाषा 
243 थनगर पालिकाओं का गठन 
243 दनगर पालिकाओं की संरचना 
243 धवार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना अनुच्छेद
243 नस्थानों का आरक्षण 
243 पनगर पालिकाओं की अवधि आदि 
243 फसदस्यता के लिए निरर्हताएँ 
243 बनगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ , प्राधिकार और उत्तदायित्व 
243 भनगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ 
243 मवित्त आयोग 
243 यनगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 
243 य कनगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन 
243 य खसंघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना 
243 य गइस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 
243 य घज़िला योजना के लिए समिति 
243 य ङमहानगर योजना के लिए समिति 
243 य चविद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना 
243 य छनिर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

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