अनुच्छेद- 237 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 237 (Article 237 in Hindi) – कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना

राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए,  जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं।

अनुच्छेद 237 – कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर उपबंधों का लागू होना

अनुच्छेद 237 के अनुसार, राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि मजिस्ट्रेटों के संबंध में उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं।

Leave a Reply