अनुच्छेद- 236 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 236 (Article 236 in Hindi) – निर्वचन

(क) ” जिला न्यायाधीश”  पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश है ;

(ख) ” न्यायिक सेवा” पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है।

अनुच्छेद 236 – निर्वचन

अनुच्छेद 236 के अनुसार, जिला न्यायाधीश”  पद के अंतर्गत निम्न पद है-

  • सिविल न्यायालय का न्यायाधीश
  • अपर जिला न्यायाधीश
  • संयुक्त जिला न्यायाधीश
  • सहायक जिला न्यायाधीश
  • लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  • मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
  • अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
  • सेशन न्यायाधीश
  • अपर सेशन न्यायाधीश और
  • सहायक सेशन न्यायाधीश

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