अनुच्छेद- 230 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 230 (Article 230 in Hindi) – उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार

(1) संसद, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी।

(2) जहाँ किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहाँ–

  • (क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधान-मंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्सादन करने के लिए सशक्त करती है; और
  • (ख) उस राज्यक्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है।

अनुच्छेद 230 – उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार

संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार, संसद, विधि द्वारा किसी राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकार का विस्तार कर सकेगी या अधिकार का त्याग कर सकेगी।

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