अनुच्छेद- 224 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 224 (Article 224 in Hindi) – अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक्‌ रूप से आहत व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक्‌ रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है।

(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति : बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पद धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 224 – तदर्थ न्यायाधीशों (Adhoc) की नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों (तदर्थ न्यायाधीशों) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा।

  • अदालत ने तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judge) की नियुक्ति और कार्यपद्धति हेतु मौखिक दिशा-निर्देश दिये हैं।

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