अनुच्छेद- 223 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 223 (Article 223 in Hindi) – कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

अनुच्छेद 223 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है।

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