अनुच्छेद- 248 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 248 (Article 248 in Hindi) अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ

(1) संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है।

अनुच्छेद 248- अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।

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