अनुच्छेद-56 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 56 (Article 56 in Hindi) – राष्ट्रपति की पदावधि

(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

  • (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
  • (ख) संविधान का ओंतक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा;
  • (ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी।

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अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतय 5 वर्ष या उसे अनुच्छेद 61 के अन्र्तगत कार्यकाल से पूर्व महावियोग से हटा सकते है। या अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सुचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

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