अनुच्छेद- 239 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 239 (Article 239 in Hindi) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

(1) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।

(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहाँ वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा।]*

अनुच्छेद 239 संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

संविधान के अनुच्छेद 239 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि केंद्रशासित प्रदेश में संघ सरकार की भूमिका होनी आवश्यक है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के आँख और कान की भूमिका निभाता है।

केंद्र शासित प्रदेश

  • National Capital Territory of Delhi,
  • Andaman and Nicobar Islands,
  • Lakshadweep,
  • Daman and Diu and
  • Dadra and Nagar Haveli

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