अनुच्छेद- 219 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 219 (Article 219 in Hindi) – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

7*** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद-124 और 219 के तहत की जाती है। दरअसल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्ष 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर की जाती थी, जिस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती थी।

अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

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