अनुच्छेद- 216 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 216 (Article 216 in Hindi) – उच्च न्यायालयों का गठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्‍य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालयों का गठन

संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार. प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्‍य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

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