अनुच्छेद- 214 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 214 (Article 214 in Hindi) – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

1*** प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

अनुच्छेद 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा।

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