अनुच्छेद- 211 | भारत का संविधान

अनुच्छेद 211 (Article 211 in Hindi) – विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।

अनुच्छेद 211 – विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन

संविधान के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के अनुसार उनके आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।

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