अनुच्छेद 84 – संसद‌ की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद 84 भारतीय संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों – राज्यसभा और लोकसभा – के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं का वर्णन है।

TD Desk

अनुच्छेद 84 (Article 84 in Hindi) – संसद‌ की सदस्यता के लिए अर्हता

कोई व्यक्ति संसद‌ के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

- Advertisement -

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]*

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो संसद‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएँ।

- Advertisement -

व्याख्या

अनुच्छेद 84 भारतीय संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों – राज्यसभा और लोकसभा – के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं का वर्णन है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संसद के सदस्य योग्य और संविधान के प्रति निष्ठावान हों।

राज्यसभा के लिए योग्यता

  • भारतीय नागरिकता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आयु: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
  • शपथ या प्रतिज्ञान: उम्मीदवार को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा। इस शपथ में संविधान के प्रति सच्ची आस्था, निष्ठा, और भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखने का वचन शामिल है।
  • कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह उस राज्य में निवास न करता हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है।

लोकसभा के लिए योग्यता

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार को शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा कि वह संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा। साथ ही, वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
  • निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण: उम्मीदवार को भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • अन्य योग्यताएँ: संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ भी पूरी करनी होंगी।

राज्यसभा और लोकसभा की योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन:

योग्यताराज्यसभालोकसभा
न्यूनतम आयु30 वर्ष25 वर्ष
भारतीय नागरिकताआवश्यकआवश्यक
शपथ/प्रतिज्ञानसंविधान के प्रति निष्ठा का वचनसंविधान के प्रति निष्ठा का वचन
मतदाता के रूप में पंजीकरणनिर्दिष्ट नहींकिसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक
स्थान संबंधी योग्यताकिसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैंकिसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं

अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यता को स्पष्ट करता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संसद के सदस्य न केवल कानूनी रूप से योग्य हों, बल्कि संविधान और देश के प्रति निष्ठावान भी हों।

- Advertisement -

Click here to read more from the Constitution Of India & Constitution of India in Hindi

Source : – भारत का संविधान

- Advertisement -
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *