अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 69 के तहत उप-राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उप-राष्ट्रपति शपथ लेगा

TD Desk

अनुच्छेद 69 (Article 69 in Hindi) – उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌: —
ईश्वर की शपथ लेता हूँ

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\”मैं, अमुक ———————————कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।”

व्याख्या

अनुच्छेद 69 के तहत उप राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान

उप-राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उप-राष्ट्रपति शपथ लेगा:

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  • मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूगा।
  • मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा।

उप राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है।

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Source : – भारत का संविधान

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