अनुच्छेद 5 – संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद 5 (Article 5 in Hindi) के अनुससर एक व्यक्ति, जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है वह भारत का नागरिक माना जाएगा ।

TD Desk

अनुच्छेद 5 (Article 5 in Hindi) – संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

  • (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
  • (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
  • (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

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व्याख्या

संविधान निर्माण के उपरांत (26 जनवरी, 1950) संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बनेः

एक व्यक्ति, जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्ते हैं-

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  • यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या
  • उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या
  • संविधान लागू होने के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो ।

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Source : – भारत का संविधान

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